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15 Apr 2025, Tue

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G)

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है, विशेषकर गरीब और बेघर परिवारों को। यह योजना वर्ष 1985 में इंदिरा आवास योजना के रूप में शुरू हुई थी, जिसे 2016 में नया नाम और स्वरूप दिया गया।

मुख्य विशेषताएं:

  1. लक्ष्य: 2024 तक सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना।
  2. मकान निर्माण: प्रत्येक लाभार्थी को 25 वर्गमीटर का पक्का मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है।
  3. आर्थिक सहायता:
    • मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख।
    • पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख।
  4. सहयोग: निर्माण कार्य में मजदूरी के लिए मनरेगा के तहत 90-95 दिन की मजदूरी।
  5. शौचालय सुविधा: स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता।
  6. फंडिंग: केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहायता का अनुपात मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10 है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

लाभार्थियों का चयन:

लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाता है।

योजना का प्रभाव:

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने लाखों गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया है। यह योजना न केवल ग्रामीण विकास में योगदान देती है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है।

दस्तावेजों की जरूरत:

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  1. आधार कार्ड: पहचान पत्र के रूप में।
  2. आय प्रमाण पत्र: लाभार्थी की वार्षिक आय की जानकारी।
  3. निवास प्रमाण पत्र: आवेदक के निवास स्थान की पुष्टि।
  4. जाति प्रमाण पत्र: यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है।
  5. बैंक खाता विवरण: बैंक खाते की जानकारी और पासबुक की कॉपी।
  6. जमीन का दस्तावेज: जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण (यदि मकान बनाने के लिए भूमि है)।
  7. मनरेगा जॉब कार्ड (यदि लागू हो): योजना के तहत कार्यरत लाभार्थियों के लिए।
  8. फोटोग्राफ: आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

इन दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी को ग्राम पंचायत या संबंधित अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा।

निष्कर्ष:

PMAY-G ग्रामीण भारत के समग्र विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना “सबका साथ, सबका विकास” के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक है।

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